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Maharajganj News: 964 ग्राम गांजा रखने के मामले में दोषी को सुनाई सजा

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घटना का विवरण और गिरफ्तारी

महाराजगंज जिले के बरगदवा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। न्यायालय ने 964 ग्राम अवैध गांजा रखने के मामले में आरोपी रंजीत गुप्ता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। रंजीत गुप्ता नेपाल के नवलपरासी जिले के पाहनीनंदन थाना अंतर्गत अमानीगंज वार्ड नंबर-02 का निवासी बताया गया है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह घटना 23 दिसंबर 2024 की है। बरगदवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को गांजे की खेप के साथ पकड़ा था। मौके पर मिली गांजा की कुल मात्रा 964 ग्राम थी, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

न्यायालय की कार्यवाही और सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन विवेचना की और सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया। इसके बाद 5 मार्च 2025 को सक्षम न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, प्रथम खंड की अदालत में हुई।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को आधार मानते हुए अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी रंजीत गुप्ता को दोषी पाते हुए उसे ‘न्यायालय उठने तक’ के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा

अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यदि दोषी निर्धारित अर्थदंड (जुर्माना) जमा करने में विफल रहता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

बरगदवा थाना पुलिस ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मामले की फाइल का निस्तारण कर दिया गया है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में गश्त और सतर्कता बढ़ाने का भी निर्णय लिया है ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। स्थानीय प्रशासन और पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

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