Sunday, 1 November 2026 | पूर्वांचल संस्करण • कुशीनगर केंद्रबिंदु
🔴 24x7 लाइव न्यूज़ डेस्क
• कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, गोपालगंज
हाइपरलोकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म • निष्पक्ष • प्रामाणिक • सबसे पहले

महाराजगंज: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना गाने के आरोपी को सजा

🎙️ खबर सुनें (AI वॉइस रीडर)

घटना का विवरण

महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना बजाने और गाने के एक मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। आरोपी अबरार अहमद, जो बरगदवा मधुबनी टोला, थाना पुरंदरपुर का निवासी है, को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय का निर्देश और कानूनी कार्रवाई

न्यायालय के आदेशानुसार, यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड जमा करने में विफल रहता है, तो उसे 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला काफी पुराना है, जिसमें 15 सितंबर 2018 को पुरंदरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच करते हुए 25 सितंबर 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

मामले की पृष्ठभूमि और साक्ष्य

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अबरार अहमद ने सार्वजनिक स्थल पर अभद्र और अश्लील गीतों का प्रयोग किया था, जो कानूनन दंडनीय है। मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनिश्चित की।

कानूनी संदेश

कानून के जानकारों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गतिविधियों या अभद्र भाषा का प्रयोग करना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। इस मामले में मिली सजा से सार्वजनिक शांति और शालीनता बनाए रखने का स्पष्ट संदेश जाता है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण खबरें

✍️ अपनी राय दें (Leave a Comment)

आपका ईमेल पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।