जागरूकता शिविर और रैली का आयोजन
महराजगंज जिले में बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बृहस्पतिवार को पंडित दीन दयाल इंटरमीडिएट कॉलेज में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।
शिविर के बाद महराजगंज इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से आम नागरिकों और अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा और उनके हितों से जुड़े विभिन्न कानूनों के बारे में संदेश दिया गया। यह कार्यक्रम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कानूनी प्रावधानों और पॉक्सो एक्ट की जानकारी
कार्यक्रम में शामिल न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट 2012 (POCSO Act) के प्रावधानों से विस्तार से अवगत कराया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कानून की दृष्टि में 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बालक है। उन्होंने बताया कि बच्चों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध की स्थिति में पॉक्सो एक्ट के कड़े प्रावधान लागू होते हैं।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार, सिविल जज विभा और सोनल सिंह ने बच्चों को बाल विवाह जैसी कुरीतियों से दूर रहने और अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विशेष जानकारी दी:
- चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
- पुलिस हेल्पलाइन: 112
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण: सहायता हेतु संपर्क
प्रशासनिक और शैक्षणिक सहयोग
इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधक विजय बहादुर सिंह और प्रधानाचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और अधिकार मित्र मौजूद रहे। प्रशासन के अनुसार, यह विशेष अभियान दो अक्तूबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को निडर बनाना और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में उपलब्ध कानूनी सहायता से परिचित कराना है ताकि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।