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महाराजगंज न्यूज़: मारपीट के मामले में दोषी को दो वर्ष नौ माह की सजा

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घटना का विवरण

महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना अंतर्गत निरनाम पश्चिमी खास गांव में करीब दो वर्ष पूर्व हुए मारपीट के एक मामले में बुधवार को दीवानी न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। सिविल जज विश्वनाथ प्रताप सिंह की अदालत ने मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त विजय को दो वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

न्यायालय का निर्णय और अभियोजन पक्ष

अभियोजन अधिकारी परविंद्र दिवाकर ने जानकारी दी कि अभियुक्त विजय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2) के तहत दोषी करार दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी व्यक्ति जुर्माने की राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त 75 दिनों का कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय वर्ष 2024 में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद सुनाया गया है।

क्या था मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 23 जुलाई 2024 की शाम करीब छह बजे की है। शिकायतकर्ता रामदरश ने फरेंदा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनका भतीजा कृष्णा खेत में फसल चर रहे जानवरों को भगाने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के ही निवासी विजय ने कृष्णा पर लाठी-डंडों और ईंट से अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया था और आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस की कार्रवाई और स्थिति

घटना के बाद फरेंदा थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को आधार मानते हुए दोषी को सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद से क्षेत्र के निवासियों में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

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