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कुशीनगर: हाटा पुलिस का मूर्तिकारों को निर्देश, 8 फीट से ऊंची न हों मूर्तियां

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हाटा में पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

कुशीनगर जिले के हाटा क्षेत्र में आगामी त्योहारों की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हाटा पुलिस ने क्षेत्र के सभी मूर्तिकारों को आधिकारिक नोटिस भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे शासन की गाइडलाइन के विपरीत किसी भी स्थिति में आठ फीट से ऊंची मूर्तियों का निर्माण न करें। यह कदम त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रशासन के कड़े निर्देश और चेतावनी

प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने मूर्तिकारों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए पाबंद किया है। नोटिस के अनुसार, निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा:

  • आठ फीट से अधिक ऊंचाई वाली मूर्तियों का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर या सार्वजनिक मार्ग घेरकर निर्माण कार्य न किया जाए।
  • मूर्ति निर्माण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का प्रयोग वर्जित है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई मूर्तिकार शासन की इन गाइडलाइन्स का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

शांति समिति की बैठक की तैयारी

हाटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने आगे जानकारी दी कि मूर्तिकारों को सूचित करने के साथ-साथ अब जल्द ही ‘पीस कमेटी’ यानी शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मूर्ति स्थापित करने वाली समितियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य आयोजकों को शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी देना है, ताकि त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द और सुरक्षा बनी रहे। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

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