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महराजगंज: 12 साल पुराने मारपीट और धमकी के मामले में महिला को सजा

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12 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला

महराजगंज जिले की फरेंदा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक पुराने मारपीट और धमकी देने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने करीब 12 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। इस मामले में दोषी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा (जेल) की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?

घटना की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। कोल्हुई थाना क्षेत्र के बड़हरा इंद्रदत्त गांव की रहने वाली केतकी पत्नी गोपी के खिलाफ वर्ष 2014 में पीड़ित पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 31 जुलाई 2013 को आरोपी महिला ने पीड़ित के साथ न केवल मारपीट की थी, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद से न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फरेंदा में सुनवाई चल रही थी।

अदालत का आदेश और अर्थदंड

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने केतकी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे एक दिन की सांकेतिक न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोषी महिला पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहती है, तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायिक प्रक्रिया का महत्व

यह मामला लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में एक उदाहरण है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित को न्याय मिला है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, अदालत का यह फैसला इस प्रकार के अपराधों में लिप्त लोगों के लिए एक संदेश है। कानून की प्रक्रिया का सम्मान करना अनिवार्य है और समय रहते साक्ष्यों के आधार पर अदालतें दोषियों को सजा सुनिश्चित करती हैं। इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में भी चर्चा है कि पुराने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन और न्यायालय की सक्रियता जरूरी है।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

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