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Maharajganj News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, लंबित मामलों के निस्तारण का मौका

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राष्ट्रीय लोक अदालत आज: लंबित वादों का होगा त्वरित समाधान

महराजगंज जनपद में आज, 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिले के उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं और अदालत के बाहर आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों को समाप्त करना चाहते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करना और आमजन को सुलभ न्याय प्रदान करना है।

इन मामलों का होगा सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और प्रीलिटिगेशन (प्री-लिटिगेशन) मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणी के विवाद शामिल हैं:

  • बैंकिंग से संबंधित ऋण विवाद
  • लघु आपराधिक मामले
  • परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के मामले
  • मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अंतर्गत चालानी मामले
  • दीवानी और राजस्व संबंधी अन्य विवाद

न्यायिक अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में सुलझाए गए मामलों में न तो कोई हारता है और न ही कोई जीतता है, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का स्थायी समाधान निकलता है, जिससे भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना भी समाप्त हो जाती है।

न्यायपालिका की अपील: समय और धन की होगी बचत

जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मलिक ने इस संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि लोक अदालत विवादों के निस्तारण का सबसे प्रभावी, सरल और सस्ता माध्यम है। उन्होंने बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से आम नागरिकों का कीमती समय और धन दोनों नष्ट होते हैं, जबकि लोक अदालत में मामला पहुंचने पर आपसी सौहार्द बना रहता है और त्वरित फैसला मिलता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार नागर ने भी जनपद वासियों से अपील की है कि वे आज आयोजित हो रही इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रतिभाग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी नागरिक अपने लंबित मामलों को खत्म कराना चाहते हैं, वे आज ही संबंधित न्यायिक पीठ में उपस्थित होकर अपने मामलों को नियमानुसार निस्तारित करवा सकते हैं।

स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

यह लोक अदालत विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अतः स्थानीय निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ निर्धारित समय पर कचहरी परिसर में उपस्थित हों। प्रशासन की ओर से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

(संवाददाता)

पूर्वांचल ब्यूरो न्यूज़ डेस्क रिपोर्टर।

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