घटना का पूरा विवरण
कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मारुति सुजुकी अर्टिगा कार को घेराबंदी कर रोका, जिसमें 210.200 किलोग्राम संदिग्ध प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। यह खेप नौ झोलों में भरकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP16 AQ 3377, दो मोबाइल फोन और 100 रुपये नकद भी जब्त किए हैं।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
हाटा कोतवाली पुलिस के अनुसार, वाहन की गहन तलाशी लेने पर प्रतिबंधित मांस होने का संदेह हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पशु चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में इसके गौमांस होने की संभावना जताई है। वैज्ञानिक पुष्टि के लिए पुलिस ने नियमानुसार तीन नमूने सील कर जांच हेतु सुरक्षित रखवा दिए हैं। हाटा थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह और एसओजी प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह के नेतृत्व में इस संयुक्त अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस दौरान उपनिरीक्षक कमलेन्द्र सिंह और सच्चिदानन्द सिंह यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
मामले की वर्तमान स्थिति
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शकील कुरैशी और फिरोज अली उर्फ साहेब आलम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जनपद के ही पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के बमडिया बनवीरपुर गांव के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस मांस को बिहार के सिवान जिले के बरहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर से खरीदकर महराजगंज ले जा रहे थे, जहां इसे खपाने की योजना थी।
कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हाटा कोतवाली में मु0अ0सं0 464/2026 के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/8, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 और बीएनएस की धारा 325 शामिल हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाया जा सके। फिलहाल, दोनों आरोपियों को विधिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।