खड्डा में मांस-मछली की दुकानों का औचक निरीक्षण
कुशीनगर जिले की खड्डा तहसील में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मांस और मछली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी खड्डा, संतराज सिंह बघेल के निर्देशन में की गई। इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार राय की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान ने अंबेडकर नगर, खड्डा में स्थित दुकानों की जांच की।
अवैध संचालन और स्वच्छता पर सख्त रुख
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दुकानों के मानकों का आकलन किया गया। अधिकारियों ने पाया कि कई दुकानें बिना वैध पंजीकरण के संचालित की जा रही थीं और वहां स्वच्छता का अभाव था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(v) और 31(2) के तहत चार कारोबारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है।
कार्रवाई की जद में आए कारोबारी
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- गिरजेश साहनी, निवासी टोला गोड़ियपुर (थाना सिधुआ बाजार)
- क्यामुद्दीन कुरैशी, निवासी वार्ड नंबर-11, शास्त्रीनगर, खड्डा
- आफताब, निवासी वार्ड नंबर-11, शास्त्रीनगर, खड्डा
- नसीर, निवासी वार्ड नंबर-11, शास्त्रीनगर, खड्डा
इन कारोबारियों में से एक मछली, दो चिकन मीट और एक बकरे के मीट का व्यापार कर रहा था। विभाग की इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय मांस-मछली बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं।
प्रशासन की चेतावनी और निर्देश
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे स्वच्छता मानकों का पूर्ण पालन करें। बिना उचित पंजीकरण और लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार करना कानूनी अपराध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ और अधिक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने दुकानदारों से अपने व्यापारिक लाइसेंस और पंजीकरण अद्यतन रखने का आग्रह किया है।